दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की जेलों में अगर अभिरक्षा के दौरान किसी बंदी की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसके तेहर नई मुआवजा योजना को मंजूरी दी है।
योजना के तहत क्या प्रावधान ?
बता दें कि इस योजना के तहत दिल्ली सरकार अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मृतक बंदियों के परिजनों को 7.5 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। दिल्ली सरकार की इस अधिसूचित योजना के तहत बंदियों के बीच संघर्ष या जेल कर्मियों की ओर से कथित मारपीट से मृत्यु पर 7.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं अगर लापरवाही या आत्महत्या के मामले सामने आते हैं तो 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित
हालांकि इस योजना के तहत प्राकृतिक मृत्यु या बीमारी से हुई मृत्यु को दायरे में नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अभिरक्षा में किसी भी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु अत्यंत गंभीर विषय है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को मजबूत करते हुए प्रत्येक मामले में कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित करना है। यह योजना जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और मजबूत करेगी।












