केंद्र सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने खांसी जुखाम की क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड के संयोजन वाली सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर नए प्रतिबंध लागू किए हैं। इस फैसले को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जाएंगी।
सभी एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध
इसे लेकर केंद्र सरकार ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार, इन दवाओं के लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर चेतावनी लिखना अनिवार्य होगा। बता दें कि इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को कुछ एफडीसी दवाओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। जिसके बाद अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया है। जिसके अनुसार अब क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाली सभी एफडीसी दवाओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में जारी
केंद्र सरकार ने यह आदेश ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26 ए के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में जारी किया गया है। विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि चार साल से कम उम्र के बच्चों में इन दवाओं के इस्तेमाल से जोखिम हो सकता है।












