दिल्ली में ‘मास्टर प्लान-2047’ के तहत लागू होंगे नए नियम, विकास को मिलेंगे पंख

दिल्ली के लिए बहुप्रतीक्षित 'मास्टर प्लान-2047' को नोटिफाई कर दिया गया है।

दिल्ली के लिए बहुप्रतीक्षित ‘मास्टर प्लान-2047’ को नोटिफाई कर दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस मास्टर प्लान के तहत अगले दो महीनों के अंदर शहर के बुनियादी ढांचे और विकास को रफ्तार देने के लिए कई अहम बदलाव और संशोधन देखने को मिलेंगे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि लैंड पूलिंग पॉलिसी से लेकर मिक्स्ड लैंड यूज वाली सड़कों के मामलों पर प्रशासन अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है.

नियमों में होंगे बदलाव
अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, अब लैंड पूलिंग पॉलिसी के नियमों में बदलाव किया जाएगा। दरअसल लैंड पूलिंग पॉलिसी को धरातल पर उतारने और इसमें आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए कदम उतहे जा रहा है। इस कदम के तहत दिल्ली विकास अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने हैं। इन समस्याओं का समाधान अंतिम चरण में है और अगले एक महीने के अंदर इन संशोधनों को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन मुख्य नोडल अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। जो विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल बिठाने और नागरिक संगठनों के साथ संवाद स्थापित करने का कार्य करेंगे। साथ ही इस योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचाना भी सुनिश्चित करेंगे।

मिक्स्ड लैंड यूज वाली सड़कों का समाधान
गौरतलब है कि दिल्ली की लगभग 351 मिक्स्ड लैंड यूज वाली सड़कों का मामला लंबे समय से हाई कोर्ट में विचाराधीन था। जिसका लंबे समय से कोई हल नहीं हो पा रहा था। वहीं अदालत ने हाल ही में फैसले के बाद प्रशासन को दो महीने का समय मिला है। अधिकारियों का कहना है कि इन सभी समस्याओं का समाधान भी अगले दो महीनों के अंदर निकाल लिया जाएगा। वहीं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के अधिकांश हिस्सों से ऊंचाई से संबंधित पाबंदियां हटा ली गई हैं। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद राजधानी में 100 मंजिला या उससे भी ऊंची आधुनिक इमारतों के निर्माण का रास्ता भी अब साफ हो गया है।

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