केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, टीवी चैनलों पर विज्ञापन की 12 मिनट की सीमा खत्म…लागू हुआ नया नियम

केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रसारण को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रसारण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रसारण की 12 मिनट की सीमा को खत्म कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की गजट अधिसूचना 21 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नया नियम प्रभावी हो गया।

निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को लेकर फैसला
इस फैसले को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बयान में जानकारी देते हुए बताया था कि विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने का फैसला टीवी प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को लेकर लिया गया है। इसके साथ ही कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है।

टीवी उद्योग में अब पर्याप्त प्रतिस्पर्धा
बता दें कि साल 2006 में टीवी चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा लागू की गई थी। उस समय देश में सिर्फ 62 टीवी चैनल थे। अब इनकी संख्या 900 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा केबल टीवी के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच केबल, जैसे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को बड़ी संख्या में चैनल उपलब्ध हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, टीवी उद्योग में अब पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है। वहीं डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन अवधि की ऐसी कोई सीमा नहीं है। जिसके कारण पारंपरिक टीवी चैनलों के लिए समान अवसर का मुद्दा भी था।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा
केंद्र सरकार का मानना है कि विज्ञापन अवधि की सीमा हटने से टीवी चैनलों को विज्ञापन बाजार में ज्यादा लचीलापन मिलेगा। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। अब टीवी चैनलों पर विज्ञापन की अधिकतम 12 मिनट की निर्धारित सीमा लागू नहीं रहेगी।

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