हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का किया विस्तार  

हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को अधिसूचित कर दिया है।

हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना को अधिसूचित कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मृत्यु और स्थाई दिव्यांगता के मामलों में आयु के आधार पर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार की यह अधिसूचना 3 अगस्त, 2026 को जारी की गई है, जो 31 अक्टूबर, 2024 की पूर्व अधिसूचना का स्थान लेगी।

योजना का किसे मिलेगा लाभ ?
इस नई अधिसूचना के अनुसार, योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है। और जिस परिवार का सत्यापन फैमिली इंफॉर्मेशन डेटा रिपॉजिटरी से होगा। इस योजना के लिए लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उसकी आयु 6 वर्ष से ज्यादा और 60 वर्ष तक होनी चाहिए। सरकार की यह योजना 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी। इससे पहले की घटनाओं पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आयु के अनुसार सहायता राशि निर्धारित
इस योजना के तहत सहायता राशि आयु के अनुसार निर्धारित की गई है। 6 वर्ष से ज्यादा और 12 वर्ष तक की आयु के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। 12 से 18 वर्ष तक के लिए 2 लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष तक के लिए 3 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। वहीं 25 से 45 वर्ष तक के लिए 5 लाख रुपये और 45 से 60 वर्ष तक के लिए 3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।

योजना का एक महत्वपूर्ण प्रावधान
वहीं इन योजना का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अगर 25 से 45 वर्ष आयु वर्ग के पात्र मामले में परिवार में नाबालिग बेटी है, तो 5 लाख रुपये की सहायता में से 2.5 लाख रुपये उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक सावधि जमा (एफडी) के रूप में उसके नाम रखे जाएंगे। शेष राशि योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी की जाएगी।

दावा दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाई
इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने दावा दाखिल करने की समय-सीमा भी बढ़ा दी है। अब पात्र लाभार्थी मृत्यु या दिव्यांगता की घटना के 180 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस योजना का क्रियान्वयन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा किया जाएगा।

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