केंद्र ने मंत्रालयों को दिए सख्त निर्देश, लंबित पेंशन मामलों का जल्द करें समाधान

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण के जरूरी निर्देश जारी किए है।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन से जुड़े लंबित मामलों के निस्तारण के जरूरी निर्देश जारी किए है। इस संबंध में सभी मंत्रालयों, विभागों और उनसे संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को तेजी लाने के लिए कहा गया है।

18 अगस्त तक चलेगा विशेष अभियान
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने विशेष अभियान 3.0 के तहत 18 अगस्त, 2026 तक लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों, दावों और अन्य मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने भी विभाग के दिशा-निर्देश अपने सभी संस्थानों, प्रयोगशालाओं और इकाइयों को अनुपालन के लिए भेज दिए हैं।

पेंशन संबंधी मामले पोर्टल में लंबित
CPENGRAMS पोर्टल पर शिकायतों के समाधान का औसत समय मई 2026 में घटकर 21 दिन रह गया। हालांकि कई श्रेणियों के पेंशन संबंधी मामले पोर्टल में लंबित पाए गए। इनमें साधारण पारिवारिक पेंशन के स्थान पर अतिरिक्त या उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, अनुग्रह राशि, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भत्ता, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एमएसीपी), केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों जैसे कई मामले शामिल हैं। जिनका अब तक समाधान नहीं हो पाया है।

मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश
अब विभाग ने मंत्रालयों और विभागों को 31 जुलाई 2024 तक देय लेकिन अब तक लंबित मामलों की पहचान कर उनका खुद संज्ञान लिया है। जिसके बाद इस मामलों के जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर शिकायत तभी बंद की जाएगी जब उसका पूर्ण और संतोषजनक समाधान हो जाए। अभियान की प्रगति की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

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